First Published: September 20, 2021 | Last Updated:September 20, 2021
जीएसटी परिषद (GST Council) की 45वीं बैठक की अध्यक्षता 17 सितंबर, 2021 को लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए।
मुख्य बिंदु
- पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर चर्चा हुई क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने इस पर सवाल उठाया था। हालांकि, परिषद ने पेट्रोल और डीजल को GST के तहत नहीं रखने का फैसला किया।
- इस बैठक में कोविड-19 संबंधित दवाओं पर रियायती GST दरों की भी घोषणा की गई, जो 30 सितंबर तक लागू हैं। अब तारीख 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है।
महत्वपूर्ण निर्णय
- कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर GST की रियायती दरों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।
- कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- बायोडीजल को डीजल में मिलाने पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने का यह सही समय नहीं है।
- दरों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए राज्य मंत्रियों का एक समूह स्थापित किया जाएगा। यह मंत्री समूह 2 महीने में सिफारिशें करेगा।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी और जोमैटो GST के दायरे में आएंगे। उन्हें अब उनके माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवा पर GST का भुगतान करना होगा।
- ई-वे बिल, फास्टैग, अनुपालन, प्रौद्योगिकी, खामियों को दूर करने, कंपोजिशन स्कीम आदि के मुद्दों को देखने के लिए एक और मंत्री समूह स्थापित किया जाएगा।
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