विवरण
भारत का संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1989
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा-वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सकें।
भारत का संविधान , अधिक पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें