विवरण
भारत का संविधान (26वाँ संशोधन) अधिनियम, 1971
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के ‘प्रिवीपर्स’ और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया।
यह संशोधन माधवराव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया।
भारत का संविधान , अधिक पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें