अनुच्छेद 85- Article 85 in Hindi| भारतीय संविधान

विवरण

(1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद‌ के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।
(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर–
(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;
(ख) लोकसभा का विघटन कर सकेगा।

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संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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