विवरण
(1) अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा–
(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए पाँच सौ तीस से अनधिक सदस्यों, और
(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए बीस से अधिक सदस्यों, से मिलकर बनेगी।
(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,–
(क) प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, और
(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो :
परन्तु इस खंड के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आबंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या साठ लाख से अधिक नहीं हो जाती है।#
(3) इस अनुच्छेद में, ”जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं;
##परन्तु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन 2026### के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आँकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, ####यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, —
खंड (2) के उपखंड (क) और उस खंड के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है; और
खंड (2) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए 2001##### की जनगणना के प्रतिनिर्देश है।
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संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 81 और 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
संविधान (पैंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 4 द्वारा (1-3-1975 से) ”अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) ”और दसवीं अनुसूची के पैरा 4” शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।
गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 63 द्वारा (30-5-1987 से) ”पाँच सौ पच्चीस” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
संविधान (इकतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा ”पच्चीस सदस्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
# संविधान (इकतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
## संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 15 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित।
### संविधान (चौरासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा (21-2-2002 से) प्रतिस्थापित।
#### संविधान (सतासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
##### संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 द्वारा (3-1-1977 से)
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