विवरण
राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें–
(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और
(ख) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, होंगे।
[स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में, ”राज्य” के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र हैं।]
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संविधान (सत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (1-6-1995 से) अंतःस्थापित।”,
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