विवरण
भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दांडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी अपने-अपने कॄत्यों को, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, करते रहेंगे।
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