विवरण
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।]*
—————————–
* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 21 द्वारा अंतःस्थापित।
भारत का संविधान , अधिक पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें