अनुच्छेद 152- Article 152 in Hindi| भारतीय संविधान

विवरण

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, \”राज्य\” पद [के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।]*

————————
* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा \”का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है\” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भारत का संविधान , अधिक पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें

Share Now!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भारत के संविधान को जानें

Shopping Cart
शहीद भगत सिंह के अनसुने तथ्य जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा भारत के 10 IAS अधिकारी जिन्होंने गरीबी को मात दिया