विवरण
(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी [यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है]* कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है।
(2)**
(3) जहाँ ऐसा प्रमाणपत्र दे दिया गया है*** वहाँ उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है।
स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, ”अंतिम आदेश” पद के अंतर्गत ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा।
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* संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 17 द्वारा (1-8-1979 से) ”यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
** संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 17 द्वारा (1-8-1979 से) खंड (2) का लोप किया गया।
*** संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 17 द्वारा (1-8-1979 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।
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