अनुच्छेद 130- Article 130 in Hindi| भारतीय संविधान

विवरण

उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्‍य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।

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