अनुच्छेद 103- Article 103 in Hindi| भारतीय संविधान

विवरण

(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद‌ के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

————————————
अनुच्छेद 103, संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 द्वारा (3-1-1977 से) और तत्पश्चात्‌ संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 14 द्वारा (20-6-1979 से) संशोधित होकर उपरोक्त रूप में आया।

भारत का संविधान , अधिक पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें

Share Now!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भारत के संविधान को जानें

Shopping Cart
शहीद भगत सिंह के अनसुने तथ्य जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा भारत के 10 IAS अधिकारी जिन्होंने गरीबी को मात दिया